GST सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी, ग्राहकों के लिए ई-बिल ट्रांजैक्शन हो सकता है अनिवार्य
GST Bills: अगले 2 से 3 साल के अंदर सरकार B2C ट्रांजैक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक बिल या ई-बिल जारी करना अनिवार्य हो सकता है.
(Source: Pexels)
(Source: Pexels)
GST Bills: सरकार जीएसटी सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी में है. अगले दो से तीन साल के अंदर सरकार सभी बिजनेस के लिए 'बिजनेस टू कस्टमर' (B2C) ट्रांजैक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है. वर्तमान में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों का 'बिजनेस टू बिजनेस' (B2B) सेल्स और खरीद के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य है. अब सरकार B2C ट्रांजैक्शन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है.
जीएसटी सिस्टम बनेगा एडवांस
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सदस्य-GST शशांक प्रिया ने कहा कि जीएसटी सिस्टम को एडवांस बनाने और बी2सी (व्यवसाय से उपभोक्ता) लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने पर काम जारी है.
TRENDING NOW
TATA Group के इस स्टॉक से गिरते बाजार में भी होगी तगड़ी कमाई! शॉर्ट टर्म में खरीदारी का नोट करें टारगेट
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने किया 1750% डिविडेंड का ऐलान, नोट कर लें रिकॉर्ड डेट, सालभर में 187% दिया रिटर्न
B2C के लिए अनिवार्य होगा ई-बिल
ASSOCHAM के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "हम B2C के लिए ई-बिल की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं. GSTN क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है. प्रणाली तैयार करनी होगी. हमें यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से इसकी शुरुआत की जा सकती है. इस पर काम प्रगति पर है. हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इसे आगे ले जाने में सक्षम होंगे."
उन्होंने कहा कि पांच से 10 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले व्यवसाय भी पूरी तरह से ई-बिल जारी नहीं कर रहे हैं. हालांकि CBIC अधिकारी अनुपालन न करने वाले व्यवसायों पर अंकुश लगा रहे हैं.
अभी क्या है नियम?
एक अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियां B2B (व्यवसाय से व्यवसाय) ई-बिल जारी कर रहीं थी. एक अप्रैल 2022 से इस सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया. एक अक्टूबर 2022 से इस सीमा को 10 करोड़ रुपये और एक अगस्त 2023 से पांच करोड़ रुपये कर दिया गया.
05:29 PM IST